कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत ऐसे करे । This is how to file a complaint in the consumer court.
हम कोई भी सामान खरीदते है किसी दुकान पर जाकर खरीदते है या ऑनलाइन Amazon, Flipkart या Paytm Mall किसी कंपनी से मंगवाते है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमे खराब सामान दे दिया जाता है। जब हम सामान जैसे मोबाइल, टीवी , फ्रिज या कोई भी सामान हो उसको बदलवाने की कोशिश करते है तो बदलने में कंपनी या दुकानदार आना कानी करता है जिससे हम ठगा हुआ महसूस करते है। लेकिन ऐसे मामलों में सरकार द्वारा बनाया गया कानून हमारी मदद करता है । इसके वर्तमान में मंत्री रामविलास पासवान है । हम ऐसे मामलों की शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते है ।
जानिए हम ऐसे मामलों की शिकायत कैसे
कर सकते है -
उपभोक्ता मामलों की ऑनलाइन शिकायत करना अब पहले से आसान और सुविधाजनक हो गया है ।
कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करने के लिए निम्नलिखित कदम अनुसरण करें:
1. शिकायत की पूरी जानकारी इकट्ठा करें:
शिकायत का विवरण: अपनी शिकायत का सटीक और स्पष्ट विवरण लिखें। यह विवरण शिकायत की प्रकृति, विशिष्ट घटनाओं का वर्णन, और शिकायत के प्रमुख कारणों को समाहित करना चाहिए।
संबंधित दस्तावेज: शिकायत को समर्थन देने वाले सभी दस्तावेज (जैसे खरीदी के बिल, अनुबंध, या किसी अन्य प्रमाण पत्र) की प्रतियां इकट्ठा करें।
2. संवेदनशीलता का माध्यम चुनें:
कंज्यूमर कोर्ट का पता लगाएं: अपने निकटतम कंज्यूमर कोर्ट का पता लगाएं। यह आमतौर पर आपके शहर में होता है।
शिकायत प्रस्तुत करने का तरीका: शिकायत प्रस्तुत करने के लिए कंज्यूमर कोर्ट के नियमों और विधियों को समझें। यह विशेष रूप से विवरण, दस्तावेज, और शुल्कों के बारे में हो सकता है।
3. शिकायत दर्ज करें:
- शिकायत की प्रतियां जमा करें: अपनी शिकायत और संबंधित दस्तावेजों के साथ कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करें। इसके लिए आमतौर पर एक निर्दिष्ट शुल्क भी भरना हो सकता है।
4. न्यायिक प्रक्रिया का पालन करें:
न्यायिक प्रक्रिया का समर्थन करें: कंज्यूमर कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया का समर्थन करें। आपको कोर्ट के आदेशों और समय सीमाओं का पालन करना होगा।
कोर्ट की सुनवाई में उपस्थित रहें: शिकायत की सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहें। अपने मामले को सही ढंग से प्रस्तुत करें और वकील की सलाह लें यदि आवश्यक हो।
5. अंतिम निर्णय और अपील:
न्यायालय का अंतिम निर्णय: कंज्यूमर कोर्ट का अंतिम निर्णय प्राप्त करें। यदि आपको अन्याय महसूस होता है, तो आप अपील कर सकते हैं।
अपील प्रक्रिया: अपील करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया का पालन करें। अपील न्यायालय की सुनवाई में भी उपस्थित रहें और उसकी सलाह लें।
• सबसे पहले हमे गूगल में जाना है उसके बाद उपभोक्ता मामलों की वेबसाइट Consumerhelpline.gov.in पर जाकर रजिस्टर करना है। इसके बाद एक यूजर आईडी और पासवर्ड बन जाता है ।
• अब आप साइट में लॉग इन करे इसके बाद वहां एक ऑप्शन है जिसमें आप शिकायत दर्ज करवा सकते है इसके बाद शिकायत दर्ज कराएं साथ ही सम्बंधित दस्तावेज / बिल आदि अपलोड करें ।
• शिकायत दर्ज होने के बाद एक लिंक खुल जाएगा उसे कॉपी करके रख लें । इससे शिकायत की स्थिति जान सकते हैं ।
• आप कंज्यूमर हेल्पलाइन में अपनी शिकायत एप द्वारा भी कर सकते है आप प्ले स्टोर से National Consumer Helpline एप डाउनलोड करके । उसके बाद आपने उसमे रिजिस्टर करना है । जहां आपका यूजर नेम तथा पासवर्ड बन जाएगा। वहां पर अपनी शिकायत डाल सकते है और उसको ट्रैक कर सकते है की हमारी करवाई कहां तक पहुंची।
• अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप फोन से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं । टोल फ्री नंबर 1800114000 पर फोन करने के साथ आप अपनी शिकायत हिंदी या इंग्लिश में भी इस नंबर 8130009809 पर मैसेज भी कर सकते हैं ।
इन कदमों का पालन करके आप कंज्यूमर कोर्ट में अपनी शिकायत को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और न्यायिक संवाद में भाग ले सकते हैं। यदि आपको इस विषय में और जानकारी चाहिए, तो कृपया पूछें!
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